पुलिस ने पूर्व विधायक बैंस व अन्य को अदालत में किया था पेश
लुधियाना: 14 जुलाई 2022: (पंजाब स्क्रीन टीम)::
बलात्कार के आरोपों से घिरे हुए आत्म नगर क्षेत्र से पूर्व विधायक और लोक इन्साफ पार्टी के संस्थापक सिमरजीत सिंह बैंस की मुश्किलें कम होतीं नज़र नहीं आ रही। जब 11 जुलाई को श्री बैंस ने आत्म समर्पण किया था तो उस दिन भी पुलिस ने पांच दिन का रिमांड माँगा था लेकिन अदालत ने तीन दिन का रिमांड दिया था। जब श्री बैंस को आज अदलात में पेश किया गया तो आज अदलात ने उनका दो दिन का और रिमांड दिया। बलात्कार का आरोप लगाने वाली महिला को यकीन है कि अब श्री बैंस सारी कभी भी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे।
हलका आत्म नगर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक व लोक इंसाफ पार्टी के प्रमुख सिमरजीत सिंह बैंस व अन्य आरोपियों को आज पुलिस रिमांड ख़त्म होने पर अदालत में पेश किया गया,जहां अदालत ने बैंस व अन्य को पुन दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। बैंस ने 11 जुलाई को अदालत में आत्म समर्पण किया था व अदालत ने उसे तीन दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया था। बता दे कि पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के बाद सर्वोच्च न्यायालय की और से सिमरजीत सिंह बैंस को कोई राहत नहीं दी गई थी, जिसके बाद बैंस ने 11 जुलाई को अदालत में आत्म समर्पण कर दिया था ।इससे पहले लुधियाना की तत्कालीन अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रीमती रश्मि शर्मा की अदालत ने भी बैंस की अग्रिम ज़मानत याचिका को ख़ारिज कर दिया था,उल्लेखनीय है कि इलाक़ा मजिस्ट्रेट हरसिमरनजीत कौर की अदालत द्वारा बैंस को पहले ही भगोड़ा भी क़रार दिया जा चुका है। एक विधवा महिला की शिकायत पर उसके साथ दुष्कर्म किए जाने व अन्य धाराओं के तहत की गई शिकायत के चलते पुलिस थाना डिवीज़न नंबर छह द्वारा अदालत के आदेशों पर विधायक बैंस व अन्य के विरुद्ध मामला दर्ज किया था।
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