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Saturday, August 01, 2020

कोरोना का प्रकोप तेज़ी से जारी-लुधियाना में 203 नए मामले

Saturday: 1st August 2020 at 8:59 PM
 गत 24 घंटों में कोरोना ने लील ली लुधियाना में ही 10 ज़िंदगीयां 
लुधियाना: 01 अगस्त 2020: (कार्तिका सिंह//पंजाब स्क्रीन)::
कोरोना का कहर जारी है इसके बावजूद लोग लगातार लापरवाह बने हुए हैं। आज लुधियाना में कोरोना ने दस  इंसानी ज़िंदगियां निगल लीं हैं। इसके साथ ही 203 नए कोरोना केस बढ़ने की भी गंभीर खबर आई है। 
इसी बीच डिप्टी कमिश्नर श्री वरिन्द्र शर्मा ने यह भी स्पष्ट किया है कि मिशन फतिह के चलते हमें कामयाबी भी मिल रही है। कोविड-19 के चंगुल से सुरक्षित निकलने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। बहुत से कोरोना मरीज़ तंदरुस्त भी हो रहे हैं और तंदरुस्त होने वाले ऐसे मरीजों की संख्या भी तेज़ी से बढ़ रही है। इसके बावजूद 1214 कोरोना पॉज़िटिव मरीज़ लुधियाना ज़िले में मौजूद हैं। 
डीसी साहिब ने बताया कि विगत 24 घंटों में जो कुल 203 कोरोना पाज़िटिव मरीज़ जांच के दौरान सामने आये हैं उनमें से 193 जिला लुधियाना के हैं और अन्य 10 मरीज़ अन्य राज्यों और ज़िलों से सबंधित हैं। 
उन्होंने कहा कि अब तक जो 63740 सैंपल/नमूने लिए गए हैं उनमें से 61509 सैंपलों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। 
इस रिपोर्ट के मुताबिक 57620 सैंपल नैगेटिव पाए गए हैं और 2231 नमूनों की रिपोर्ट आणि अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि अभी तक लुधियाना के कुल मरीजों की संख्या 3439 है जबकि 450 मरीज़ अन्य ज़िलों/राज्यों से सबंधित हैं। 
उन्होंने गहरे दुःख के साथ कहा कि आज 10 मौतें भी हुई हैं जिनमें से 9 लुधियाना से हैं और एक मरीज़ अन्य ज़िलों राज्यों से सबंधित है। कोरोना पीड़ित मरीजों में से लुधियाना में मरने वाले लोगों की संख्या लुधियाना से 97 है और अन्य जिलों से 41 है। 
कोरोना को रोकथाम के लिए उठाये गए कदमों के अंतर्गत अब तक लुधियाना ज़िले में 22084 व्यक्तियों को घरों में एकांतवास किया गया है। इस मौजूदा समय में भी 4314 व्यक्ति एकांतवास में हैं।  आज भी 393 व्यक्तियों को घरों में एकांतवास किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि जिला प्रशासन इस मामले में पूरी तरह सतर्क है। जब भी किसी पर ज़रा सा शक होता है कि वह कोविड-19का पीड़ित हो सकता है तो तुरंत ही उसके सैंपल जांच के लिए भेजे जा सकते हैं। इन सैंपलों की संख्या हर रोज़ सैंकड़ों में होती है। इस तरह आज भी 1158 संदेहपूर्ण व्यक्तियों के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। जल्द ही इनके नतीजे भी सामने आ जायेंगे। उम्मीद है बहुत से लोग ठीक भी निकलेंगे। 
डीसी श्री शर्मा ने लुधियाना के नागरिकों को अपील की कि वे अपने घरों में ही रहें। इससे वे स्वयम भी सुरक्षित रहेंगे और अन्य लोगों को भी सुरक्षित रखने में सहायक साबित होंगें। इस तरह ऐसे सतर्क लोगों का योगदान अमूल्य होगा। 

Monday, May 18, 2020

ज़िला मैजिस्ट्रेट ने 31 मई तक जिले में लॉकडाउन के दिए आदेश

Monday: 18th May 2020 at 2:07 PM
नाई व सैलून को खुलेंगे परंतु स्वास्थ्य निर्देशों का पालन आवश्यक 
*जरुरी सेवाएं व स्वास्थ्य समस्याओं को छोडक़र 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सांस की बीमारी वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाओं व दस वर्ष की आयु तक के बच्चों को घरों में रहने के दिए निर्देश
होशियारपुर: 18 मई 2020: (पंजाब स्क्रीन ब्यूरो):: 
ज़िला  मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर श्रीमती अपनीत रियात ने 31 मई तक जिले में लॉकडाउन जारी रखने के आदेश जारी किए हैं। जारी किए आदेशों में जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि पिछले आदेशों में दी गई छूट पहले की तरह ही जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि स्कूल, कालेज, शैक्षणिक संस्थान/ ट्रेनिंग/ कोचिंग/ सैंटर आदि बंद रहेंगे। इसके अलावा आन लाइन शिक्षा/ डिसटेंस लर्निंग को आज्ञा दी गई है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, पुुलिस, सरकारी अधिकारियों, स्वास्थ्य कर्मचारियों, फंसे व्यक्तियों सहित यात्रियों व अलग-अलग सुविधाओं के लिए व बस स्टैंड, रेलवे स्टेशनों व हवाई अड्डों पर कैंटीन व रेस्टोरेंटों को खाने पीने की वस्तुओं की होम डिलीवरी के लिए रसोई चलाने को छोडक़र सभी  होटल, रेस्टोरेंट व अन्य आतिथ्य सेवाएं बंद रहेंगी। उन्होंने कहा कि सभी सिनेमा हाल, शापिंग माल, जिमनेजियम, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार व आडिटोरियम, असेंबली हाल व अन्य सांझे स्थानों को खोलने की आज्ञा नहीं है। इसके अलावा बिना दर्शकों के  खेल कांप्लेक्स व स्टेडियम खोले जा सकते हैं।  
जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि  सभी सामाजिक, राजनीतिक , खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समागम व अन्य बड़े एकत्रीकरण व बड़ी संगत की आज्ञा नहीं होगी। इसके अलावा सभी धार्मिक स्थान/पूजा स्थान बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि जरुरी सेवाएं, डाक्टरी इमरजेंसी सेवाओं को छोडक़र सभी व्यक्तियों के आवागमन पर सांय 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सख्त पाबंदी रहेगी। उन्होंने जरुरी सेवाएं व स्वास्थ्य समस्याओं को छोडक़र 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सांस की बीमारी वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं व दस वर्ष की आयु तक के बच्चों को घरों में रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिले के सभी शापिंग माल बंद रहेंगे व शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मुख्य बाजारों में दुकानें सहित सभी दुकानों को सुबह 7 बजे से सांय 6 बजे तक खोलने की आज्ञा होगी। उन्होंने कहा कि नाई व बाल काटने के सैलून को खोलने की आज्ञा दी गई है पर साथ ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हिदायतों का पालन यकीनी बनाने के आदेश भी दिए गए हैं। उद्योगों व अन्य संस्थानों को अपने कार्य को दोबारा शुरु करने के अलग आज्ञा की जरुरत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारियों/सरकारी/निजी कार्यालय व अन्य कार्य करने वाले स्थानों पर सुबह 7 बजे से सांय 7 बजे तक बिना पास जाने की आज्ञा होगी।
जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि फिलहाल जिले में कोई कंटेनमेंट जोन नहीं, यदि कोई जोन, कंटेनमेंट जोन के तौर पर घोषित होता है, तो कंटनमेंट जोन में सिर्फ जरुरी कार्यों की आज्ञा होगी। उन्होंने कहा कि डाक्टरी इमरजेंसी को छोडक़र व जरुरी वस्तुओं व सेवाओं की पूर्ति के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त घेरे का नियंत्रण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन इलाकों के अंदर या बाहर लोगों की कोई गतिशीलता नहीं होगी व उपरोक्त उद्देश्यों के लिए स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का ध्यान रखना जरुरी होगा।