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Wednesday, September 14, 2016

रिलांयस जिओ ने कुछ बताया लेकिन बहुत कुछ छिपाया

महंगे और सस्ते/अच्छे और बुरे का फैसला उपभोक्ता खुद कर
कारोबारी दुनिया में अगर पारदर्शिता आ जाये तो सम्भव है बहुत से वो कारोबार बन्द हो जाएं जो लोगों को असली बात की जगह नकली तस्वीर दिखा कर लुभाते हैं और आखिर उनकी जेब काटने में सफल हो जाते हैं। कोई न कोई चीज़ बाजार में बहुत चलती है और बाद में कहा जाता है वो तो बहुत खतरनाक थी।  शोर बढ़ता है तो उस पर पाबन्दी लगा दी जाती है। पहले यह सब खान पान में चलता था, प्रापर्टी में चलता था और शायद कुछ और क्षेत्रों में भी।  

अब सोशल मीडिया पर चर्चा है रिलांयस जिओ के की। लम्बी लम्बी लाईनों  के बावजूद अभी किसी ने अपना पुराण नम्बर बन्द नहीं कराया औरन ही किसी अन्य ऑपरेटर ने रिलायंस जिओ की घोषणा से घबरा कर अपने टैरिफ बदले हैं।  इस तरह के आंकड़ों और इनकी हक़्क़ीक़त पर नज़र रखने वालों ने कुछ आशंकाएं अवश्य व्यक्त की हैं। 

चर्चा के मुताबिक रिलांयस जिओ का सिम खरीदने से पहले और अपना पुराना कनेक्शन बंद कराने से पहले मुकेश अंबानी जी का गणित समझ लीजिए। दरअसल रिलायंस जीओ की लांचिंग के दौरान अंबानी ने बड़े-बड़े दावे तो किए लेकिन असल बात छिपा गए। रिलांयस का दावा है कि एक जीबी डाटा 50 रुपये में मिलेगा, लेकिन अंबानी ने यह नहीं बताया कि 50 रुपये में एक जीबी डाटा पाने के लिए पहले आपको कम से कम 499 रुपये खर्चने होंगे। अलग-अलग वेबसाइटों पर मौजूद कंपनी के ट्रैरिफ प्लान को पढ़ने के बाद तो यही बात समझ आ रही है। अंबानी सब बता गए, लेकिन इस बात को छिपा गए। अहम बात यह है कि 50 रुपये में मिलने वाला एक जीबी डाटा मोबाइल डाटा नहीं, बल्कि वाईफाई डाटा है। इसका प्रयोग आप रिलायंस हॉटस्पाट आसपास होने पर ही कर पाएंगे। टैरिफ प्लान के अनुसार पूरे महीने डाटा यूज करने के लिए आपको कम से कम 499 रुपये खर्च करने होंगे। रिलांयस के प्लान उन लोगों के अच्छे हैं जो डाटा पर हर महीने 500 या इससे ज्यादा रुपये खर्च करते हैं। मुझे लगता है एक जीबी डाटा में पूरा महीना काट देने वाले लोगों की तादाद ज्यादा है। और 28 दिन की वैलिडिटी के साथ एक जीबी 3जी डाटा की कीमत फिलहाल 156 रुपये है।
यह है गणित
जिओ ने कुल 10 ट्रैरिफ प्लान लांच किए हैं। इनकी कीमत 19 से लेकर 4999 रुपये है। सभी प्लान्स में वायस काल्स और रोमिंग पूरी तरह मुफ्त है।
हालांकि, मुफ्त कालिंग के लिए सिम की वैलिडिटी के लिए कितना खर्च करना होगा यह अभी स्पष्ट नहीं है।

19 रुपये- इसमें 1 दिन के लिए 100 एमबी डाटा मिलेगा। साथ में 200 एमबी वाईफाई डाटा मिलेगा। वाईफाई डाटा खत्म होने के बाद हर एक जीबी
डाटा के लिए 50 रुपये देने होंगे
129 रुपये- 750 एमबी डाटा सात दिन के लिए। 1.5 जीबी वाईफाई डाटा और इसके बाद हर एक जीबी वाईफाई डाटा के लिए 50 रुपये देने होंगे।
149 रुपये-300 एमबी डाटा 28 दिन की वैलिडिटी के साथ। इसमें आपको कोई वाईफाई डाटा नहीं मिलेगा। यानि 50 रुपये में एक जीबी डाटा का वादा इस प्लान में झूठा है।
299 रुपये- 21 दिन की वैलिडिटी के साथ 2 जीबी डाटा। 4 जीबी वाईफाई डाटा और इससे अधिक प्रयोग पर 50 रुपये में 1 जीबी डाटा।
499 रुपये- 28 दिन की वैलिडिटी के साथ 4 जीबी डाटा। 8 जीबी वाईफाई डाटा और इससे अधिक प्रयोग पर 50 रुपये में 1 जीबी डाटा। यानी 2दिन की वैलिडिटी के लिए आपको कम से कम 499 (टैक्स अलग) रुपये खर्चने होंगे। जिन लोगों का काम एक जीबी के चार्ज में चल जाता है उनके लिए यह महंगा पड़ेगा।
इसके अलावा 999, 1499, 2499, 3999, 4999 के प्लान्स भी हैं, जो सिर्फ हैवी यूजर्स के लिए ही फायदेमंद हो सकते हैं।

रिलांयस के बाजार में उतरने से उपभोक्ताओं का फायदा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि दावों में स्पष्टता होनी चाहिए और उपभोक्ताओं का भरोसा जीतने के लिए यही एक बात जरूरी है। बाकी महंगे और सस्ते/अच्छे और बुरे का फैसला उपभोक्ता खुद कर लेगा।

Wednesday, December 04, 2013

मामला विशेष प्रशुल्‍क वाउचर के नवीकरण का

03-दिसंबर-2013 19:33 IST
ट्राई ने उपभोक्‍ताओं के हितों की रक्षा के लिए जारी किये दिशा-निर्देश 
नई दिल्ली: 4 दिसंबर 2013: (पीआईबी): भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, ट्राई ने उपभोक्‍ताओं के हितों को सुरक्षित करने के लिए सेवा प्रदाताओं द्वारा उपभोक्‍ताओं को दिए जा रहे डाटा और एसएमएस पैक से संबंधित विशेष प्रशुल्‍क वाउचर (एसटीवी) के नवीकरण के लिए आज दिशा-निर्देश जारी किए। ट्राई को एसटीवी की अंतिम तिथि पूर्ण हो जाने के बाद उपभोक्‍ताओं की जानकारी के बिना एसटीवी के नवीकरण किए जाने से संबंधित शिकायतें प्राप्‍त हुई थीं।
एसटीवी सेवा के मामले में उपभोक्‍ता इसके स्‍वयं नवीकरण की जानकारी लेने और इसे जारी रखने अ‍थवा इस सेवा को बंद करने का हकदार है। सेवा प्रदाताओं ने ट्राई को जमा किए गए दस्‍तावेजों में कहा कि कुछ मामलों में एसटीवी सेवा को जारी रखना और इनका नवीकरण उपभोक्‍ताओं के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है।
     ट्राई ने इस मुद्दे पर विचार करते हुए यह महसूस किया कि ऐसे मामलों में नवीकरण उपभोक्‍ताओं के लिए कम से कम एक बार हितकर हो सकता है। इसी के अनुरूप प्राधिकरण ने सभी पक्षों और उपभोक्‍ताओं के हितों को ध्‍यान में रखते हुए दूरसंचार उपभोक्‍ता सुरक्षा (सातवां संशोधन) अधिनियम-2013 के माध्‍यम से दिशा-निर्देश जारी किए।
इन दिशा-निर्देशों के कार्यान्‍वयन के लिए 15 जनवरी 2013 तक की समय-सीमा रखी गई है। किसी अन्‍य स्‍पष्‍टीकरण के लिए निम्‍न अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है:-
श्री ए. रोबोर्ट जे. रवि, सलाहाकार  (सीए एंड क्‍यूओएस) दूरभाष-01123230404 अथवा
Email- advqos@trai.gov.in
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वि.कासोटिया/एसएस/एनएस –7243

Wednesday, April 18, 2012

विभिन्‍न दूरसंचार लाइसेंसों की एग्जिट पोलिसी

ट्राई ने जारी की सिफारिशें
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने विभिन्न ''दूरसंचार लाइसेंसों की एग्जिट पोलिसी' पर आज अपनी सिफारिशें जारी की। 
दूरसंचार विभाग ने पिछले वर्ष अक्‍तूबर और दिसंबर में सभी प्रकार के दूरसंचार लाइसेंसों से हटने की नीति पर सिफारिश के लिए ट्राई से अपील की थी, इसके जवाब में ट्राई ने 06 जनवरी, 2012 को विभिन्‍न दूरसंचार लाइसेंसों से बाहर आने नीति पर एक विचार-विमर्श पूर्व दस्‍तावेज जारी किया था। 
उच्‍च्‍तम न्‍यायालय ने 02 फरवरी, 2012 को एक महत्‍वपूर्ण निर्णय में 10 जनवरी 2008 को अथवा इसके बाद दिए गए यूएएस लाइसेंसों को रद्द करने का आदेश दिया था। उच्‍च्‍तम न्‍यायालय के आदेश, विचार-विमर्श पूर्व दस्‍तावेजों पर हितधारकों की टिप्‍पणियों और प्राधिकरण ने अपने विशलेषण को ध्‍यान में रखते हुए, 26 मार्च, 2012 को विभिन्‍न दूरसंचार लाइसेंसों से बाहर आने की नीति पर एक मसौदा प्रतिक्रिया दस्‍तावेज जारी किया था। 
इस मसौदे दस्‍तावेज और प्राधिकरण के विश्‍लेषण पर विभिन्‍न हितधारकों से प्राप्‍त टिप्‍पणियों के आधार पर ट्राई ने निम्‍नलिखित सिफारिशों को अं‍तिम रूप दिया है : 

1. वर्तमान में सभी प्रकार के लाइसेंसों से बाहर आने के लिए किसी प्रकार की पृथक नीति की जरूरत नहीं है और लाइसेंसधारी द्वारा अदा किया गया प्रवेश शुल्‍क उनके लाइसेंस के नियम और शर्तों के अनुसार बिना भुगतान के जारी रहेगा। 

2. लाइसेंस सौंपने के संबंध में (विभिन्‍न लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस को कम से कम 60 दिन, आईएसपी लाइसेंस के मामले में 30 दिन का नोटिस देकर लौटा सकते हैं) लाइसेंसों के लिए वर्तमान शर्तें ही लागू होगी। 

सिफारिशों का विस्‍तृत विवरण ट्राई की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्‍ध है। (पीआईबी)
 18-अप्रैल-2012 19:35 IST