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Saturday, January 25, 2014

बबीता कलेर को हाईकोर्ट की अवमानना के आरोप में नोटिस जारी

Fri, Jan 24, 2014 at 8:45 PM
पूर्व पार्षद राजू थापर की पत्नि इंदू थापर ने दायर की थी याचिका
लुधियाना: 24जनवरी 2014:  (पंजाब स्क्रीन):
इलेक्शन ट्रिब्यूनल कम डिप्टी डायरेक्टर अर्बन लोकल बाडी बबीता कलेर को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अदालती आदेशों की अवमानना  के आरोप में अवमानना नोटिस जारी किया है।
इस संबंधी वार्ड नंबर 29 से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लडऩे वाली इंदू थापर ने प्रिजाइंडिग अधिकारी बबीता कलेर के समक्ष 28 जून 2012 शिकायत देकर आरोप लगाया था कि वार्ड नंबर 29 की पार्षद रेणू शर्मा द्वारा फर्जी दस्तावेजों के सहारे अपना नोमिनेशन फार्म भरा गया है। जिसमें उसके द्वारा दो पैन कार्ड, तीन अलग अलग जन्म तिथियां, तीन अलग अलग पिता के नाम इत्यादी दर्ज करवाए गए है। अपनी शिकायत में इंदू थापर ने चुनाव अधिकारी बबीता कलेर से रेणू शर्मा को चुनाव के लिए अयोगय घोषित करने की मांग की थी। शिकायत का निपटारा न करने पर इंदू थापर द्वारा 8 अप्रैल 2013 पंजाब एवं हाईकोर्ट का सहारा लिया गया था जिसके आधार पर माननीय अदालत द्वारा बबीता कलेर को सेक्शन 80 के तहत छह माह के भीतर इस शिकायत का निपटारा करने के निर्देश दिए साथ ही यह भी लिखा कि इस शिकायत को जल्द निपटाए और कहीं इसी प्रकार तिथि डालते डालते अगलेचुनाव न आ जाएं। लेकिन अब सात महीने बीतने के बाद भी बबीता कलेर द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया है। अब याचिकाकर्ता के पुन: अदालत का द्वार खटखटाने पर माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाइकोर्ट ने प्रिजाइडिंग आफिसर इलेक्शन टिब्यूनल कम डिप्टी डायरेक्टर अर्बन लोकल बाडिज बबीता कलेर को कोर्ट की अवमानना के आरोप पर नोटिस जारी करते हुए नोटिस आफ मोशन की तिथि 28 मई 2014 नियत की है।
बबीता कलेर को हाईकोर्ट की अवमानना के आरोप में नोटिस जारी