21st March 2020 at 5:40 PM
डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 54 के अंतर्गत कैद और जुर्माना
CDC से साभार चित्र |
लुधियाना:: 21 मार्च 2020: (पंजाब स्क्रीन ब्यूरो)::
DC प्रदीप कुमार अग्रवाल |
विश्व भर में फैली बीमारी नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के चलते कुछ शरारती तत्वों की ओर से सोशल मीडिया पर गुमराहकुन अफवाहें फैलाई जा रही हैं। यह अफवाहें इतनी खतरनाक और गंभीर हैं की इनसे आम लोगों के मन में तुरंत ही घबराहट पैदा होती है। किसी के दुष्प्रचार से ऐसी खतरनाक स्थिति असहनीय है। ऐसी अफवाहों को फ़ैलाने वाले शरारती तत्वों के खिलाफ प्रशासन ने अब सख्ती करना लिया है और इसकी घोषणा भी कर। प्रशासन ऐसे खिलाफ अब पर्चे दर्ज करेगा। इन तत्वों को नियंत्रित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक भी है।
इस संबंध में जिला लोक सम्पर्क अधिकारी को लिखे एक पत्र में डिप्टी कमिश्नर प्रदीप अग्रवाल ने कहा है कि मुख्य धारा के मीडिया को इस मकसद के लिए जिला प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। उन्होंने मीडिया से अपील की कि किसी भी खबर को अख़बार/चैनल/सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर चलाने से पहले उसके तथ्यों की पूरी तरह से जांच पड़ताल करके उनकी पुष्टि कर लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मीडिया भी गुमराहकुन प्रचार करने वालों की सूचना जिला प्रशासन को दे तांकि सके।
उन्होंने यह भी कहा कि डिज़ाज़टर मैनेजमेंट ऐक्ट की धारा 54 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि कि जो भी व्यक्ति कोई झूठी चेतावनी बनाता है या फैलाता है, जिससे लोगों में घबराहट होती हो तो उसे एक वर्ष की कैद या जुर्माना हो सकता है। गौरतलब है की सोशल मीडिया पर ऐसा बहुत कुछ लम्बे समय से प्रसारित होता आ जिसके मूल स्रोत तक का भी उल्लेख नहीं किया जाता।
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