इन उद्यमों को डिज़ाइन विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन क्लिनिक योजना -विशेष-लेख
· योजना का कुल बजट 73.58 करोड़ रु. है, जिसमें से 49.08 करोड़ रु. की सरकारी सहायता दी जाएगी तथा शेष राशि लाभार्थी सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यमों द्वारा अंशदान की जाएगी।
· योजना के तहत करीब 200 कलस्टरों को शामिल किया जाएगा।
उद्देश्य
· सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम क्षेत्र तथा डिजाइन विशेषज्ञता को सामान्य प्लेटफार्म पर लाना।
· वर्तमान उत्पाद हेतु विशेषज्ञ की सलाह मुहैया कराना तथा डिजाइन से संबंधित समस्या का समाधान निकालना, इसके परिणामस्वरूप इसमें लगातार सुधार तथा इसकी कीमत में वृद्धि होना।
गतिविधियां
· सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम क्षेत्र की डिजाइन आवश्यकताओं पर हस्तक्षेप के लिए
चार क्षेत्रीय केन्द्रों के साथ-साथ डिजाइन क्लिनिक्स केन्द्र की स्थापना।
· एएस एवं डीसी (एम एस एम ई) की अध्यक्षता के तहत गठित परियोजना निगरानी एवं सलाहकार समिति, (पीएमएसी) दिल्ली तथा क्षेत्रीय केन्द्रों में डिजाइन केन्द्र की स्थापना के लिए प्रस्तावों के अनुमोदन के लिए उत्तरदायी रहेगी, संगोष्ठी एवं डिजाइनरों/डिजाइन सलाहकारों/डिजाइन संस्थाओं के प्रस्तावों का अनुमोदन करेगी, व्यक्तिगत सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यमों/एमएसएमई के समूह/विद्यार्थियों, आदि के लिए डिजाइन परियोजनाओं की मंजूरी प्रदान करेगी।
· योजना के लिए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी), अहमदाबाद को नोडल एजेंसी नामित किया गया है।
डिजाइन जागरूकता- संगोष्ठी और कार्यशाला
· प्रत्येक संगोष्ठी के संचालन के लिए रु. 60,000/- (साठ हजार रु. मात्र) से अनधिक सरकारी अंशदान मान्य होगा।
· कार्यशाला के संचालन केलिए (डिजाइन आवश्यकता आकलन सर्वेक्षण रिपोर्ट समेत) मान्य लागत की 75 प्रतिशत तक सरकारी सहायता जो 4,00,000 रु. (चार लाख रु. मात्र) तक प्रतिबन्द्धित । बाकी की राशि सहभागी सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यमों द्वारा वहन की जाएगी।
डिजाइन परियोजनाएं
· व्यक्तिगत सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम या तीन एमएसएमई आवेदकों से अनधिक के समूह के मामले में कुल अनुमोदित परियोजना लागत का अधिकतम 60 प्रतिशत या 9.0 लाख रु., इनमें से जो कम हो अनुदान के रूप में दिया जाएगा।
· चार या अधिक सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम आवेदकों के समूह के मामले में कुल अनुमोदित परियोजना लागत का अधिकतम 60 प्रतिशत तक या 15 लाख रु. मात्र, इनमें से जो भी कम हो की सहायता दी जाएगी।
· योजना के तहत सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यमों के लिए अंतिम वर्ष के छात्र की अनुमोदित परियोजनाओं के संबंध में खर्च की गई राशि के 75 प्रतिशत तक (अधिकतम 1.5 लाख रु. तक) सरकारी सहायता दी जाएगी। (पीआईबी) 27-मार्च-2012 19:56 IST
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* सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के आधार पर
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