दूसरे संशोधन विधेयक,2011 पर सुझाव प्रेस विज्ञप्ति
लोकसभा में 15 दिसंबर, 2011 को पेश हुए केबल टेलीविज़न नेटवर्क (विनियमन) दूसरे संशोधन विधेयक, 2011 को सूचना प्रौद्योगिकी की स्थायी समिति के पास निरीक्षण के लिए भेजा गया है। इस समिति के अध्यक्ष श्री राव इंद्रजीत सिंह हैं। इस विधेयक का पूरा पाठ http://loksabha.nic.in पर उपलब्ध है।
2. इस विधेयक में केबल टेलीविज़न नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 को संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि अपंजीकृत चैनलों के ट्रांसमिशन या दोबारा ट्रांसमिशन पर रोक लगाने के साथ-साथ इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए उल्लिखित दंड को बढाया जा सके। इस विधेयक की महत्ता को समझते हुए, समिति ने विभिन्न व्यक्तियों/विशेषज्ञों/संगठनों/हितधारकों से इस पर राय/ सुझाव संबंधी ज्ञापन पत्र आमंत्रित करने का निर्णय लिया है।
3. सभी इच्छुक व्यक्ति इस विधेयक पर अपनी राय/सुझाव ज्ञापन के रूप में (दो प्रतियों के साथ अंग्रेज़ी या हिंदी में) उप सचिव (आईटी), लोकसभा सचिवालय , कक्ष नम्बर 315, संसद भवन एनेक्स, नई दिल्ली-110001, के पास बंद लिफाफे में प्रेस विज्ञप्ति के प्रकाशन/प्रसारण की तिथि से दो हफ्तों के भीतर भेज सकते हैं। ज्ञापन को comit@sansad.nic.in पर ई-मेल या
, 23010756 पर फैक्स भी कर सकते हैं।
4. समिति को सौंपा गया ज्ञापन , उसके रिकॉर्ड का एक हिस्सा होगा तथा उसे गोपनीय रखा जाएगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा यह छापा ,प्रसारित या प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह के कृत्य को समिति के विशेषाधिकार का उल्लंघन समझा जाएगा।
15-फरवरी-2012 18:39 IST
लोकसभा में 15 दिसंबर, 2011 को पेश हुए केबल टेलीविज़न नेटवर्क (विनियमन) दूसरे संशोधन विधेयक, 2011 को सूचना प्रौद्योगिकी की स्थायी समिति के पास निरीक्षण के लिए भेजा गया है। इस समिति के अध्यक्ष श्री राव इंद्रजीत सिंह हैं। इस विधेयक का पूरा पाठ http://loksabha.nic.in पर उपलब्ध है।
2. इस विधेयक में केबल टेलीविज़न नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 को संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि अपंजीकृत चैनलों के ट्रांसमिशन या दोबारा ट्रांसमिशन पर रोक लगाने के साथ-साथ इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए उल्लिखित दंड को बढाया जा सके। इस विधेयक की महत्ता को समझते हुए, समिति ने विभिन्न व्यक्तियों/विशेषज्ञों/संगठनों/हितधारकों से इस पर राय/ सुझाव संबंधी ज्ञापन पत्र आमंत्रित करने का निर्णय लिया है।
3. सभी इच्छुक व्यक्ति इस विधेयक पर अपनी राय/सुझाव ज्ञापन के रूप में (दो प्रतियों के साथ अंग्रेज़ी या हिंदी में) उप सचिव (आईटी), लोकसभा सचिवालय , कक्ष नम्बर 315, संसद भवन एनेक्स, नई दिल्ली-110001, के पास बंद लिफाफे में प्रेस विज्ञप्ति के प्रकाशन/प्रसारण की तिथि से दो हफ्तों के भीतर भेज सकते हैं। ज्ञापन को comit@sansad.nic.in पर ई-मेल या
, 23010756 पर फैक्स भी कर सकते हैं।
4. समिति को सौंपा गया ज्ञापन , उसके रिकॉर्ड का एक हिस्सा होगा तथा उसे गोपनीय रखा जाएगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा यह छापा ,प्रसारित या प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह के कृत्य को समिति के विशेषाधिकार का उल्लंघन समझा जाएगा।
15-फरवरी-2012 18:39 IST
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