Tuesday, November 29, 2022

नए हथियार लाइसेंस जारी करने पर कोई पाबंदी नहीं

 29th November 2022 at 7:33 PM

आई.जी.पी. सुखचैन गिल ने इस मुद्दे पर स्पष्ट किया पहलू 

*आत्म-रक्षा लिए लाइसैंसशुदा हथियार अपने पास रखने पर कोई रोक नहीं 

*नफऱत फैलाने वालों के खिलाफ सख़्त कार्यवाही की चेतावनी

चंडीगढ़: 29 नवंबर 2022: (मीडिया लिंक रविंद्र//पंजाब स्क्रीन)::

पंजाब सरकार की नीतियों को लेकर आम जनता में भी कुछ गलफहमियां पैदा हो गईं थी और विपक्ष से जुड़े सियासतदान भी इस स्थिति को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। सरकार की आलोचना भी ज़ोर पकड़ रही थी। ऐसे में आई जी पी का प्रेस ब्यान पूरी तरह से धुंध को दूर कर देता है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (आई.जी.पी.) हैडक्वाटर सुखचैन सिंह गिल ने आज स्पष्ट किया है कि राज्य में नए हथियार लाइसेंस जारी करने और आत्म-रक्षा लिए इनको अपने पास रखने पर कोई पाबंदी नहीं है।  

लाइसेंसों की ज़रूरत और सुविधा लम्बे समय से रही है और अभी और लम्बे समय तक बनी भी रहेगी। जब तक समाज स्वतः अहिंसक नहीं हो जाता तब तक हथियारों की ज़रूरत भी बनी रहेगी। शस्त्र कौन रखे और कौन नहीं इस पर सरकार की निगरानी आवश्यक है। सरकार अपना यह फ़र्ज़ निभा भी रही है। इसके बावजूद न तो अवैध हथियारों की बिक्री रुकी है और न ही इनका इस्तेमाल। इसके साथ ही शुरू हुआ गन कल्चर। बहुत से गीत और बहुत सी फ़िल्में आईं जिन्होंने इसे बढ़ावा दिया। सोशल मीडिया पर 

जब तक अन्याय और अत्याचार को रोकने में समाज और सत्ता नाकाम रहेंगे तब तक लोग इस तरफ आकर्षित होते रहेंगे। बब्बू सिंह के गए गीत-चक लो रिवाल्वर रफलां बदला लेना ए जैसे गीत भी बनते रहेंगे।वास्तव में हथियार उठाने से न कोई योद्धा बन जाता है और न ही देश का सिपाही लेकिन  आम जनता पर दबदबा बनाने और शॉर्टकट से बहुत सा पैसा कमा कर लग्ज़री भरी ज़िंदगी जीने की कामना बहुत से युवकों के हाथों में अवैध हथियार पकड़ा देती है। आई जी पी सुखचैन सिंह गिला के ऐलान उसकी रोकथाम में ही सहायक साबित होगा। 

हथियारों के प्रदर्शन के खि़लाफ़ शुरु की गई मुहिम संबंधी भ्रामक अफवाहों को दूर करते हुए उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति अपना लाइसैंसशुदा हथियार अपने पास रख सकता है, परन्तु केवल दिखावे या किसी को डराने- धमकाने के लिए इसका प्रदर्शन नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि इसी तरह नए हथियार लाइसेंस अच्छी तरह सत्यापित करने के उपरांत किसी व्यक्ति को खतरे सम्बन्धी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मेरिट के आधार पर जारी किए जा रहे हैं।  

गौरतलब है कि हथियारों के प्रदर्शन और इसको प्रोत्साहित करने सम्बन्धी रुझान पर रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देशों पर यह मुहिम चलाई गई है। इस मुहिम के अंतर्गत लाइसैंसधारकों के पते को सत्यापित करने के साथ-साथ लाइसैंसशुदा हथियारों की पड़ताल भी की जा रही है। उन्होंने आगे बताया कि लोगों को हथियारों के प्रदर्शन करने से रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से हथियारों के साथ अपनी तस्वीरें हटाने के लिए 72 घंटों का समय दिया गया था।  

आई.जी.पी. ने कहा कि इसके साथ ही नफऱती अपराधों सम्बन्धी मामलों में सख़्त कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने सभी सी.पीज/एस.एस.पीज. को नफऱत फैलाने वालों, जो सामाजिक और आपसी-भाईचारे के ताने-बाने को तोडऩे की कोशिशें करते हैं, के खि़लाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस नीति अपनाने के लिए भी कहा।


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