कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री श्री आर.पी.एन. सिंह ने आज लोक सभा में बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, विशेष तौर से नोएडा, गाजियबाद और गुड़गाव में स्थित कंपनियों में महिला कर्मियों को निर्धारित कार्य समय के बाद रोके जाने संबंधी दिशा-निर्देश के उल्लंघन की कोई सूचना नहीं है। इस संदर्भ में संबंधित कंपनी पंजीयक / क्षेत्रीय निदेशक को कोई शिकायत भी प्राप्त नहीं हुई है।
एक प्रश्न के लिखित उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अधीन काम करने वाली कंपनियों को कंपनी पंजीयक / क्षेत्रीय निदेशक को सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। (पीआईबी) 26-अप्रैल-2012 19:43 IST
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एक प्रश्न के लिखित उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अधीन काम करने वाली कंपनियों को कंपनी पंजीयक / क्षेत्रीय निदेशक को सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। (पीआईबी) 26-अप्रैल-2012 19:43 IST
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