जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 में संदर्भित अवधि के दौरान चुनाव अभियान की कवरेज
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 निर्वाचन क्षेत्र में मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे की अवधि के दौरान टेलिविजन या ऐसे ही किसी अन्य माध्यम से चुनाव के किसी मामले को दिखाने से रोकती है। उक्त धारा 126 के संबंधित प्रावधानों को फिर से इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है – 126-मतदान के निष्कर्ष के लिए निर्धारित समय समाप्त होने के बाद 48 घंटों की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं पर रोक –
1. कोई व्यक्ति –
क. ------
ख. सिनेमेटोग्राफ, टेलिविजन या ऐसे ही अन्य माध्यमों से चुनाव के किसी मामले को जनता को दिखाना,
ग. ---------
मतदान के क्षेत्र में किसी चुनाव के लिए मतदान के निष्कर्ष के लिए निर्धारित समय समाप्त होने के बाद 48 घंटे की अवधि के दौरान किसी मतदान क्षेत्र में
2. उपधारा (1) के प्रावधानों के उल्ंघन करने वाले व्यक्ति को कैद के साथ दंडित किया जाएगा, जो दो वर्ष या जुर्माने के साथ या दोनों हो सकती है।
3. इस धारा में चुनाव से संबंधित मामलों का मतलब किसी ऐसे मामले से हैं, जो चुनाव के परिणामों को प्रभावित करने से संबंधित हो।
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