अपने परिसरों में सुविधा उपलब्ध कराने हेतू
दिल्ली और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयों को 11 करोड़ रूपए
शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तिअधिनियम, 1995 सरकारों और स्थानीय अधिकारियों को सार्वजनिक भवनों और उनके परिसरों, में शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए रैम्प, व्हील चेयर का उपयोग करने वालों के लिए शौचालय, ब्रेल सुविधा, नये एलीवेटर और मौजूदा लिफ्टों में श्रवण संकेतों के साथ-साथ स्पर्श टाइल आदिउपलब्ध कराने का दायित्व सौंपता है।
शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को उपयुक्त पहुँच उपलब्ध कराना संयुक्त राष्ट्र के आचार संहिता में मुख्य प्रावधानों में से एक है जो मई, 2008 में प्रभाव में आया था। समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इस अधिनियम के अनुसार प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।
मार्च 2012 में, शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को सुविधा प्रदान कराने के लिए दिल्ली और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयों के भवनों के लिए मंत्रालय द्वारा 11.6 करोड़ रूपए का अनुदान जारी किया गया है। इनमें से 8.51 करोड़ रूपए जवाहरलाल नेहरू के 62 भवनों में प्रशासनिक और अकादमिक ब्लाक, केन्द्रीय पुस्तकालय, 18 छात्रावास और 3 अतिथिगृह में शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए सुविधा प्रदान करने हेतु जारी किए गये हैं। इसी प्रकार दिल्ली विश्वविद्यालय के 80 भवनों में शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए प्रशासनिक और अकादमिक ब्लाक, सम्मेलन केन्द्र, पुस्तकालय, छात्रावास और 2 अतिथि गृह के लिए 3.11 करोड़ रूपए का अनुदान जारी किया गया है (पीआईबी) 20-अप्रैल-2012 20:40 IST
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