मणिपुर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा और पंजाब विधानसभाओं के आम चुनाव-2012 पर आधारित चुनावी अनुमानों पर रोक के संबंध में | ||||||||||||||||||||||||||||||
पांच राज्यों, मणिपुर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा और पंजाब विधानसभाओंके आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारत के निर्वाचन आयोग ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 ए के अधीन 28 जनवरी, 2012 के प्रात: 07:00 बजे से लेकर 03 मार्च, 2012 के शाम 05:30 बजे तक इलेक्ट्रॉनिक और मुद्रित, दोनों समाचार माध्यम में चुनावी अनुमान पर रोक लगाने के बारे में अधिसूचित किया है। इसके अलावा, मतदान पर आधारित कोई विचार और किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में परिणामों के बारे में प्रचार करना जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 के अधीन नीचे दी गई अवधि के अनुसार मतदान के प्रत्येक चरण में 48 धंटे के अवधि के दौरान (मतदान की समाप्ति से लेकर पिछले समय तक गणना) प्रतिबंधित है।
हालांकि, मुद्रित समाचार माध्यम में मतदान से संबंधित विचारों पर कोई रोक नहीं है, क्योंकि जन प्रतिनिधित्व 1951 की धारा 126 मुद्रित समाचार माध्यम के लिए लागू नहीं है। भारत के निर्वाचन आयोग की ओर से आज यहां जारी एक प्रेस नोट में यह जानकारी दी गई है। {पी.आई.बी}.07-फरवरी-2012....18:44 *** |
Wednesday, February 08, 2012
परिणामों के बारे में प्रचार करना प्रतिबंधित है
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