Wednesday, April 18, 2012

विभिन्‍न दूरसंचार लाइसेंसों की एग्जिट पोलिसी

ट्राई ने जारी की सिफारिशें
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने विभिन्न ''दूरसंचार लाइसेंसों की एग्जिट पोलिसी' पर आज अपनी सिफारिशें जारी की। 
दूरसंचार विभाग ने पिछले वर्ष अक्‍तूबर और दिसंबर में सभी प्रकार के दूरसंचार लाइसेंसों से हटने की नीति पर सिफारिश के लिए ट्राई से अपील की थी, इसके जवाब में ट्राई ने 06 जनवरी, 2012 को विभिन्‍न दूरसंचार लाइसेंसों से बाहर आने नीति पर एक विचार-विमर्श पूर्व दस्‍तावेज जारी किया था। 
उच्‍च्‍तम न्‍यायालय ने 02 फरवरी, 2012 को एक महत्‍वपूर्ण निर्णय में 10 जनवरी 2008 को अथवा इसके बाद दिए गए यूएएस लाइसेंसों को रद्द करने का आदेश दिया था। उच्‍च्‍तम न्‍यायालय के आदेश, विचार-विमर्श पूर्व दस्‍तावेजों पर हितधारकों की टिप्‍पणियों और प्राधिकरण ने अपने विशलेषण को ध्‍यान में रखते हुए, 26 मार्च, 2012 को विभिन्‍न दूरसंचार लाइसेंसों से बाहर आने की नीति पर एक मसौदा प्रतिक्रिया दस्‍तावेज जारी किया था। 
इस मसौदे दस्‍तावेज और प्राधिकरण के विश्‍लेषण पर विभिन्‍न हितधारकों से प्राप्‍त टिप्‍पणियों के आधार पर ट्राई ने निम्‍नलिखित सिफारिशों को अं‍तिम रूप दिया है : 

1. वर्तमान में सभी प्रकार के लाइसेंसों से बाहर आने के लिए किसी प्रकार की पृथक नीति की जरूरत नहीं है और लाइसेंसधारी द्वारा अदा किया गया प्रवेश शुल्‍क उनके लाइसेंस के नियम और शर्तों के अनुसार बिना भुगतान के जारी रहेगा। 

2. लाइसेंस सौंपने के संबंध में (विभिन्‍न लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस को कम से कम 60 दिन, आईएसपी लाइसेंस के मामले में 30 दिन का नोटिस देकर लौटा सकते हैं) लाइसेंसों के लिए वर्तमान शर्तें ही लागू होगी। 

सिफारिशों का विस्‍तृत विवरण ट्राई की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्‍ध है। (पीआईबी)
 18-अप्रैल-2012 19:35 IST

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