Wednesday, December 04, 2013

मामला विशेष प्रशुल्‍क वाउचर के नवीकरण का

03-दिसंबर-2013 19:33 IST
ट्राई ने उपभोक्‍ताओं के हितों की रक्षा के लिए जारी किये दिशा-निर्देश 
नई दिल्ली: 4 दिसंबर 2013: (पीआईबी): भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, ट्राई ने उपभोक्‍ताओं के हितों को सुरक्षित करने के लिए सेवा प्रदाताओं द्वारा उपभोक्‍ताओं को दिए जा रहे डाटा और एसएमएस पैक से संबंधित विशेष प्रशुल्‍क वाउचर (एसटीवी) के नवीकरण के लिए आज दिशा-निर्देश जारी किए। ट्राई को एसटीवी की अंतिम तिथि पूर्ण हो जाने के बाद उपभोक्‍ताओं की जानकारी के बिना एसटीवी के नवीकरण किए जाने से संबंधित शिकायतें प्राप्‍त हुई थीं।
एसटीवी सेवा के मामले में उपभोक्‍ता इसके स्‍वयं नवीकरण की जानकारी लेने और इसे जारी रखने अ‍थवा इस सेवा को बंद करने का हकदार है। सेवा प्रदाताओं ने ट्राई को जमा किए गए दस्‍तावेजों में कहा कि कुछ मामलों में एसटीवी सेवा को जारी रखना और इनका नवीकरण उपभोक्‍ताओं के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है।
     ट्राई ने इस मुद्दे पर विचार करते हुए यह महसूस किया कि ऐसे मामलों में नवीकरण उपभोक्‍ताओं के लिए कम से कम एक बार हितकर हो सकता है। इसी के अनुरूप प्राधिकरण ने सभी पक्षों और उपभोक्‍ताओं के हितों को ध्‍यान में रखते हुए दूरसंचार उपभोक्‍ता सुरक्षा (सातवां संशोधन) अधिनियम-2013 के माध्‍यम से दिशा-निर्देश जारी किए।
इन दिशा-निर्देशों के कार्यान्‍वयन के लिए 15 जनवरी 2013 तक की समय-सीमा रखी गई है। किसी अन्‍य स्‍पष्‍टीकरण के लिए निम्‍न अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है:-
श्री ए. रोबोर्ट जे. रवि, सलाहाकार  (सीए एंड क्‍यूओएस) दूरभाष-01123230404 अथवा
Email- advqos@trai.gov.in
****
वि.कासोटिया/एसएस/एनएस –7243

No comments: