ट्राई ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए जारी किये दिशा-निर्देश
एसटीवी सेवा के मामले में उपभोक्ता इसके स्वयं नवीकरण की जानकारी लेने और इसे जारी रखने अथवा इस सेवा को बंद करने का हकदार है। सेवा प्रदाताओं ने ट्राई को जमा किए गए दस्तावेजों में कहा कि कुछ मामलों में एसटीवी सेवा को जारी रखना और इनका नवीकरण उपभोक्ताओं के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है।
ट्राई ने इस मुद्दे पर विचार करते हुए यह महसूस किया कि ऐसे मामलों में नवीकरण उपभोक्ताओं के लिए कम से कम एक बार हितकर हो सकता है। इसी के अनुरूप प्राधिकरण ने सभी पक्षों और उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए दूरसंचार उपभोक्ता सुरक्षा (सातवां संशोधन) अधिनियम-2013 के माध्यम से दिशा-निर्देश जारी किए।
इन दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए 15 जनवरी 2013 तक की समय-सीमा रखी गई है। किसी अन्य स्पष्टीकरण के लिए निम्न अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है:-
श्री ए. रोबोर्ट जे. रवि, सलाहाकार (सीए एंड क्यूओएस) दूरभाष-01123230404 अथवा
Email- advqos@trai.gov.in
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वि.कासोटिया/एसएस/एनएस –7243
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