निकायमंत्री के खिलाफ कोर्ट ने जारी किए सम्मन Thu, Oct 31, 2013 at 10:26 PM
एक से अधिक जगहों पर वोट बनाने का वकीलों ने लगाया था आरोप
अमृतसर: 31 अक्टूबर 2013: (गजिंदर सिंह किंग//पंजाब स्क्रीन):पंब के स्थानीय निकाय मंत्री निल जोशी को अमृतसर की कोर्ट ने एक मानहानि के मामले में कोर्ट में पेश होने के लिए सम्मन जारी किए हैं। इस संबंध में अमृतसर के वकील और कांग्रेसी कार्यकर्ता संदीप गोरसी ने प्रेस कांफ्रेंस में जानकारी दी, कि उन्होंने इसी वर्ष तीस जनवरी को मंत्री अनिल जोशी की ओर से अपने और अपने पारिवारिक सदस्यों के तरनतारन और अमृतसर में दो जगहों पर वोट बनाने के आरोप लगाए थे और यही कहा था कि चुनाव आयोग के आदेश के बावजूद डीसी अमृतसर अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर रहे हैं। संदीप गोरसी ने बताया, कि इस पर जब प्रेस ने मंत्री जोशी से पूछा, तो उन्होंने उन्हें और उनके साथी वकील वीनित महाजन को ब्लैकमेलर कहा था। जिस पर उन्होंने कोर्ट में इस संबंध में केस दायर किया था, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने मंत्री अनिल जोशी के खिलाफ सम्मन जारी करते हुए उन्हें 18 नवंबर को कोर्ट में पेश होने के आदेश जारी किए हैं।
एक से अधिक जगहों पर वोट बनाने का वकीलों ने लगाया था आरोप
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