Thursday, May 17, 2012

खादी के लिए सब्सिडी

सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यम मंत्रालय में सरकार खादी और ग्रामोद्योग  आयोग(केवीआईसी) के माध्‍यम से खादी संस्‍थनों को रियायती कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्‍ध कराने के लिए ब्‍याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र(आईएसईसी) की योजना कार्यान्वित कर रही है। आईएसईसी के तहत खादी संस्‍थानों को 4 प्रतिशत ब्‍याज पर ऋण उपलब्‍ध कराया जाता है और बैंक द्वारा प्रभारित वास्‍तविक ब्‍याज दर और 4 प्रतिशत के बीच का अंतर सब्सिडी के रूप में दिया जाता है(और केवीआईसी द्वारा सीधे वित्‍तपोषी बैंक को इसकी पूर्ति की जाती है)।

आरंभ में आईएसईसी के तहत लाभ खादी और ग्रामोद्योग (वीआई) गतिविधियों के लिए उपलब्‍ध थे। 1995-96 में पूर्वीवर्ती ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम(आरईजीपी) के आंरभ होने के साथ मार्जिन मनी सब्सिडी नई ग्रामोद्योग इकाइयों को उपलब्‍ध कराई गर्इ। तब आईएसईसी के तहत लाभ खादी संस्‍थनों को केवल खादी और पोलीवस्‍त्र गतिविधियों के लिए सीमित कर दिए गए और वीआई इकाइयों के लिए लाभ 1995-96 के स्‍तर पर रोक दिए गए और 2011-12 के बाद ये समाप्‍त कर दिए जाने थे। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम(पीएमईजीपी) के तहत नई वीआई इकाइयों के लिए मार्जिन मनी सब्सिडी अभी भी दी जा रही है। (PIB)
17-मई-2012 20:06 IST
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